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नहीं। आवेदन, सुनवाई तथा संरक्षण उपायों पर कोई शुल्क देय नहीं है। समस्त व्यय साक्षी संरक्षण निधि से वहन किए जाते हैं।
सर्वप्रथम 112 पर पुलिस को सूचित करें अथवा निकटतम थाने से सम्पर्क करें। आवेदन उसके उपरान्त प्रस्तुत करें — पोर्टल आपातकालीन सेवा का विकल्प नहीं है।
आपका प्रश्न यहाँ नहीं है? सहायता अनुभाग से पूछें
अथवा हेल्पलाइन 1090 पर संपर्क करें।
