पात्र व्यक्ति
कौन आवेदन कर सकता है
- वह साक्षी जिसने अन्वेषण अथवा विचारण में कथन दिया है अथवा देने वाला है।
- पीड़ित, जो स्वयं साक्षी की हैसियत रखता हो।
- साक्षी के निकट परिजन — माता-पिता, पति/पत्नी, संतान, भाई-बहन।
- अवयस्क अथवा निःशक्त साक्षी की ओर से उसका विधिक अभिभावक अथवा प्रतिनिधि।
- अन्वेषण अधिकारी अथवा अभियोजन अधिकारी, साक्षी की ओर से लिखित अनुरोध पर।
आच्छादित अपराध
किन मामलों में
- मृत्यु अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध।
- सात वर्ष अथवा उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराध।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 74 से 79 के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित अपराध।
- ऐसे अन्य मामले जिनमें सक्षम प्राधिकारी खतरे को गंभीर पाए।
यह सूची मार्गदर्शक है। किसी भी अवस्था में — प्रारंभिक जाँच, विवेचना, विचारण अथवा
अपील — खतरा बने रहने पर आवेदन किया जा सकता है, और अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी का होगा।
स्व-आकलन
पात्रता संकेतक
तीन प्रश्नों के उत्तर से केवल एक संकेत मिलता है। यह निर्णय नहीं है।
