सामान्य जिज्ञासाएँ

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन आवेदन कर सकता है, कहाँ करें, कितने समय तक संरक्षण मिलता है और गोपनीयता कैसे रखी जाती है।

पोर्टल पर आपके नाम, पते तथा सम्पर्क विवरण एन्क्रिप्टेड रूप में सुरक्षित रहते हैं। अन्वेषण अधिकारी, अभियोजन अधिकारी, न्यायालय कर्मचारी एवं अधिवक्ता को केवल कूट-संकेत (alias code) दिखाई देता है। पूर्ण पहचान केवल सक्षम प्राधिकारी, खतरा विश्लेषण अधिकारी तथा साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ को उपलब्ध होती है, और प्रत्येक बार देखे जाने पर अभिलेख (audit log) बनता है।

नहीं। कार्यवाही बंद कक्ष में होती है और आवेदन की प्रति अभियुक्त अथवा उसके अधिवक्ता को नहीं दी जाती। न्यायालय के लिखित आदेश के बिना कोई अभिलेख साझा नहीं किया जाता।
आपका प्रश्न यहाँ नहीं है? सहायता अनुभाग से पूछें अथवा हेल्पलाइन 1090 पर संपर्क करें।