सामान्य जिज्ञासाएँ

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन आवेदन कर सकता है, कहाँ करें, कितने समय तक संरक्षण मिलता है और गोपनीयता कैसे रखी जाती है।

इसी पोर्टल पर पंजीकरण कर प्रपत्र-1 ऑनलाइन भरा जा सकता है। आवेदन उसी जनपद के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होता है जहाँ अपराध घटित हुआ है, न कि आवेदक के निवास के जनपद में। ऑफ़लाइन आवेदन सदस्य सचिव के कार्यालय में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

पहचान पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा वाद संख्या से संबंधित अभिलेख, स्व-प्रमाणित शपथ पत्र तथा खतरे से संबंधित कोई भी उपलब्ध साक्ष्य। अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त भी अपलोड किए जा सकते हैं।

खतरा विश्लेषण आख्या पाँच कार्य दिवसों में प्रस्तुत की जाती है और सक्षम प्राधिकारी सामान्यतः आख्या प्राप्ति के पाँच कार्य दिवसों के भीतर आदेश पारित करता है। तत्काल खतरे की स्थिति में अंतरिम संरक्षण उससे पूर्व भी स्वीकृत किया जा सकता है।
आपका प्रश्न यहाँ नहीं है? सहायता अनुभाग से पूछें अथवा हेल्पलाइन 1090 पर संपर्क करें।