कौन आवेदन कर सकता है

पात्रता

संरक्षण का आधार पद अथवा हैसियत नहीं, खतरा है। यदि सत्य कहने के कारण खतरा है, तो आवेदन किया जा सकता है।

पात्र व्यक्ति

कौन आवेदन कर सकता है

  • वह साक्षी जिसने अन्वेषण अथवा विचारण में कथन दिया है अथवा देने वाला है।
  • पीड़ित, जो स्वयं साक्षी की हैसियत रखता हो।
  • साक्षी के निकट परिजन — माता-पिता, पति/पत्नी, संतान, भाई-बहन।
  • अवयस्क अथवा निःशक्त साक्षी की ओर से उसका विधिक अभिभावक अथवा प्रतिनिधि।
  • अन्वेषण अधिकारी अथवा अभियोजन अधिकारी, साक्षी की ओर से लिखित अनुरोध पर।
आच्छादित अपराध

किन मामलों में

  • मृत्यु अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध।
  • सात वर्ष अथवा उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराध।
  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 74 से 79 के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित अपराध।
  • ऐसे अन्य मामले जिनमें सक्षम प्राधिकारी खतरे को गंभीर पाए।
यह सूची मार्गदर्शक है। किसी भी अवस्था में — प्रारंभिक जाँच, विवेचना, विचारण अथवा अपील — खतरा बने रहने पर आवेदन किया जा सकता है, और अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी का होगा।
स्व-आकलन

पात्रता संकेतक

तीन प्रश्नों के उत्तर से केवल एक संकेत मिलता है। यह निर्णय नहीं है।